हरियाणा: जरूरत के समय पैसे लेकर वापस नहीं लौटाने और दिए हुए चेक बाउंस होने के मामले में CJM कोर्ट ने दोषी शख्स को 1 साल की सजा और 6 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं. अदालत की ओर से सजा सुनाते ही पैसे नहीं लौटाने वाले की नींद उउ गई है
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क्या था मामला: गुरुग्राम जिले के कस्बा पटौदी के गांव मेहणियावास निवासी बलबीर परचून की दुकान चलाते हैं। गांव जाट सायरावास निवासी जय नारायण से बलबीर से दोस्ती थी। इसी के चलते एक दिन जय नारायण ने बलबीर से 4 लाख रुपए उधार ले लिए।
4 लाख का चेक हो गया बाउंस
7 दिसंबर 2016 को जयनारायण ने पैसे वापस लौटाने की एवेज में बलबीर को 4 लाख रुपए का एक चेक किया. इस चैक को जब बलबीर ने अपने बैंक खाता में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बलबीर ने अपने पैसे मांगे तो जय नारायण ने मना कर दिया.
कोर्ट में दायर किया केस
जयनारायण के बार-बार टरकाने के बाद बलबीर ने अपने रेवाड़ी कोर्ट में जयनारायण के खिलाफ वाद दायर किया. सुनवाई के दौरान दोषी पक्ष की तरफ से कहा गया कि जयनारायण के बेटे ने गलती से हस्ताक्षर कर चेक दिया था, जिसकी वजह से बाउंस हुआ.
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सुनाई 1 साल की सजा
मामले में सुनवाई करते हुए CJM विनित सपड़ा की कोर्ट ने जयनारायण को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा और पीड़ित पक्ष को 6 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.