NGT: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बडा फैसला सुनाया है। पर्यावरण नियमों का अवहेलना करने एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर 50 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाते ही दिल्ली सरकार की नीदं उड गई है।
बता दे बार बार नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को डीजेबी यमुना नदी में मिलने वाले बरसाती पानी के नालों में सीवेज के बहाव को रोकने के लिए कहा गया है। लेकिन दोना ही विभाग इस समस्या को लेकर गंभीर नही है।NGT
कोर्ट का कहना है एमसीडी ने दक्षिण दिल्ली में बरसाती पानी व बहाव को लेकर गंभीर नहीं है। बार बार नोटिस देने, चेतावनी के बाचजूद कोई सुनवाई नही की जा रही है।NGT
पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर 50 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाना पडा।
जल प्रदूषण को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) गंभीर नहीं हैं कई बार आदेश दिए गए लेकिन कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल भी मौजदू रहे।