Best24News, Chandigarh : राजधानी चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बडा अपडेट आया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने चुनाव करवाने का फरमान जारी कर दिया है।Rewari: उत्कृष्ट कार्य करने वालों को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया सम्मानित
किस दिन होगा चुनाव?
कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव के दिन कोई भी बाहर का समर्थक और अधिकारी एमसी ऑफिस में प्रवेश नहीं करेगा। इस संबंध में काउंसलर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी।केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 22वें AIIMS REWARI की साईट का किया अवलोकन
चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सुबह 10 बजे चुनाव करवाए जाए।
कोर्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वकील ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 16 और 18 जनवरी को एमसी ऑफिस में सभी पार्टियों के समर्थक जमा थे और जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि समर्थकों की वजह से चुनाव नहीं हुआ। काउंसलर को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं।हरियाणा के इन 11 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड- डे का अलर्ट जारी, बारिश की संभावना
कोर्ट का फैसला 30 को होगें चुनाव
चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सुबह 10 बजे चुनाव करवाए जाए।