हरियाणा: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बार सुरक्षा मानकों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इतना ही नहीं कुछ बदलाव भी किया गया है।
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मानसून सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को बैग-ब्रीफकेस सदन के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें अपना इस तरह का कोई भी सामान सदन के बाहर ही जमा कराना होगा।
जांच को लेकर सख्ती
विधायकों से कहा गया है कि सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते समय एक से अधिक वाहन न लेकर आएं। इसके अलावा विधायकों को गेट पर उतारने के बाद चालकों को वापस गाड़ी बाहरी पार्किंग में लगानी होगी।
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कई विधायकों द्वारा गाड़ियों की जांच पर आपत्ति जताई जाती रही है। इस बार निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों को अपनी गाड़ियों की जांच के समय पुलिस को सहयोग करना होगा।
सिक्योरिटी कर्मियों की एट्री पर रोक
विधायकों के सुरक्षाकर्मी विधान भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें केवल बाहरी द्वार तक ही आने की इजाजत होगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम तथा डिप्टी सीएम के PSO को छोड़कर किसी भी मंत्री तथा विधायक के गनमैन विधानसभा भवन के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।