हाईलाईट:
27 दिसंबर को धारूहेेडा में चेयरमैन के चुनाव हुए
31 दिसंबर को परिणाम घोषित, कंवर सिंह हुए निर्वाचित
05 जनवरी को कंवर सिंह मार्कशीर्ट को लेकर संदीप बोहरा ने की याचिका दायर
20 फरवरी माह को जिला निवार्चन आयोगय की ओर से कवर सिंह अयोगय करार
15 मार्च को चुनाव आयोग की ओर से कंवर सिंह की Marksheet अवैध करार
28 मार्च को कंवर की ने की हाईकोर्ट में अपील
10 सितंबर को हाईकोर्ट ने कंवर की मार्कशीर्ट वैध करार
16 सितंबर कोर्ट के फैसले के विरोध में सात प्रत्याशी पहुंचे हाईकोर्ट
27 नवंबर को चुनाव आयोग की कंवर सिंह के विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अपील मंजूर
10 दिसंबर दोनो पक्षो को बुलाया सुनवाई
धारूहेडा: सुनील चौहान। धारूहेडा नपा के चयेरमैन (MCD chairman ) कंवर की Marksheet के मामले मे हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट (Supprim Court) में सुनवाई आज (23 jan 2022) होगी। सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि दोबारा से कंवर सिंह सिर पर चेयरमैन का ताज रहेगा या फिर दोबारा चुनाव (Election) होगें।
क्या था विवाद: चुनाव आयोग को दी शिकायत में संदीप बोहरा के साथ साथ सात अन्य चेयरमैन उम्मीदवारों ने एफिडेविट देते हुए आरोप लगाए थे कि कंवर सिंह ने जो 10 वीं मार्कशीट दिखाई है वह दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन से दर्शाई गई है तथा 2 जुलाई 1981 में परीक्षा पास की है। उस समय हरियाणा (Haryana ) में इस तरह का कोई बोर्ड नहीं था। जिला प्रशासन से 10 वी मार्कसीट जांच होने शपथ नहीं दिलाने की मांग की थी। उपायुक्त की ओर से कागजातों की जांच एसडीएम कोसली को सौंपी थी। जिसमें एसडीएम की ओर से कंवर सिंह की मार्कशीट को हरियाणा बोर्ड के अनुसार वैध नहीं बताते हुए (Fargi marksheet) फर्जी करार दिया गया था। जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेजी गई थी। कंवर सिंह को चुनाव आयोग की ओर से मार्च 21 मे डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। इसी के कंवर सिंह की ओर से मार्कशीट (marksheet) को लेकर हाईकोट में अपील की थी। 09 सितंबर को हाइेकोर्ट कंवर सिंह की Marksheet का वेध करार देते हुए चुनाव रदद करने का आदेश दे दिया था।
12 सितंबर को होने थे चुनाव: चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी थी। 12 सितंबर को चुनाव होना था। हाईकोर्ट की ओर अचानक एकतरफ फैसला देने से चुनाव रद कर दिए गए है। सबसे अहम बात तो यह है राव इद्रंजीत की शरण लेने के बावजूद कंवर सिंह को चेयरमैन के लिए नोटिफिकेशन चुनाव विभाग की ओर जारी नहीं किया गया है।
चुनाव विभाग ने की याचिका दायर: हरियाणा सरकार व चुनाव विभाग की ओर से हाई कोर्ट में कवंर सिंह के फैसले के विरोध में याचिका दायर की है। जिसके चलते 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर अपील मंजूर करते हुए कवंर को दिसंबर 10 को जबाव मांगा गया था। 10 दिसंबर को अदालत की ओर से 23 जनवरी को कंवर सिंह को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। ऐसे में एक बार फिर चुनाव आयोग की ओर से डाली गई याचिका से कंवर सिंह का शपथ समारोह में अडचन बना हुआ है। सुप्रीम में सुनवाई के बाद पता चलेगा कि कंवर सिंह सिर पर चेयरमैन का ताज रहेगा या फिर दोबारा चुनाव होगें।