3 लाख रुपये तक का मिलेगा ऋण
हरियाणा सरकार महिलाओं को बैंक से 3 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवाएगी। जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और हरियाणा की स्थायी निवासी महिला हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। महिलाएं ऋण पर ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा भी ले सकती हैं। विज्ञापनमुफ्त में बनाए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस
महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। Training पूरा होने के बाद सरकार महिलाओं को बैंक से आसान किस्तों में कम ब्याज पर दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। ऋण आवेदन के लिए महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी आवश्यक है। Matri Shakti Entrepreneurship Schemeसात फिसदी पर ब्याज पर मिलेगा अनुदान
जो महिलाएं पहले से ऋण का डिफाल्टर नहीं है केवल उनको ही इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के अनुसार समय पर किस्त का भुगतान करने पर आवेदक महिला को हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमी योजना के लिए क्या है पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions for Matrushakti Udyami Yojana) मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyamita Yojana) का लाभ गरीब व जरूरतमंद परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, यदि आप यह पात्रता और शर्तें पूरी करती है तो आप इस योजना के तहत लोन ले सकती हैं, यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-- आवेदन करने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए।
- महिला राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार को कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
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दस्तावेजों की होगी आवश्यकता Matrushakti Udyamita Yojana
महिला का आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र परिवार का राशन कार्ड जिसमें महिला नाम हो विवाह का प्रमाण-पत्र परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अनुभव प्रमाण-पत्र मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो महिला का पासपोर्ट साइज फोटो आदिमातृशक्ति उद्यमिता योजना में कैसे करें अप्लाई
यदि आप हरियाणा राज्य से हैं तो आप मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyami Yojana) में आवेदन कर सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ही विशेष तौर से महिलाओं के लिए इस योजना का शुरू किया गया है। योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले या क्षेत्र के महिला विकास विभाग हरियाणा कार्यालय में जाना होगा।- यहां से आपको महिला उद्यमी योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें व मांगी गई सभी जानकारियां सही से भरें।
- अब इस आवेदन फॉर्म के साथ अपने स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को अटैच करें।
- अब इस आवेदन फॉर्म को जहां से आपने फॉर्म लिया है, उसी जगह पर जमा करा दें और इसकी रसीद प्राप्त कर लें।