Rewari ITI में हकों के बारें में किया जागरूक
रेवाड़ी: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पखवाड़े के तहत जिला रेवाड़ी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापकों और विद्यार्थियों को हकों के बारे में जानकारी दी गई। रेवाड़ी अध्यक्ष विपिन धींगडा ने बताया की ग्राहकों को उनके हकों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम की शुरूआत कर दी गई है।
इसका आयोजन 31 दिसम्बर तक होगा। 24 दिसम्बर को ग्राहक जागरूकता दिवस पर बड़ा कार्यक्रम होगा। टीम स्कलों, कालेजों, आईटीआई, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों , रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। रोहतक एमडीयू में 157 शिक्षक होगें भर्ती, सात साल बाद कोर्ट से मिली राहत
ग्राहक पंचायत के हरियाणा प्रान्त सचिव (स्वर्ण जयंती) तरूण सिकरवाल ने अध्यापकों व विधार्थियो को बताया कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्राहक है। हम हर दिन कुछ न कुछ खरीदते है।आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्याओं से घिरा है। उपभोक्ता संगठित नहीं हैं, इसलिए हर जगह ठगा जाता है।
इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने पखवाड़े की शुरूआत की है। बहुत कम लोग अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। ये सभी अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए जाते हैं। कई बार दुकानदार कम जागरूक ग्राहक को देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
सिकरवाल ने कहा कि राइट टू सेफ्टी आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को खराब वस्तु नहीं दे सकता है। अगर कोई सामान खराब दिया जाता है, तो ग्राहक होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्म के तहत हर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी के विषय में जानने का पूरा अधिकार है। ग्राहक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि आप अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूकता और जानकारी रखें।
आपको अपने साथ होने वाले फ्रॉड के प्रति जानकारी हो, इसलिए समय-समय पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आपको कन्जूमर अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे ई दिशा पोर्टल पर शिकायत भेज सकते हैं। ग्राहक पंचायत ग्राहकों को जागरूक करने में अपनी विशेष भूमिका निभा रही है।
इसके बाद ग्राहक पंचायत के जिला संगठन मंत्री कृष्ण कुमार ने आई टी आई के छात्रों को उनके क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा की पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया है की ग्राहक यानी राजा जो अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था। जिसके आसपास बाजार घूमता था। परंतु अब बाजार अब घरों में घुस आया है। टीवी में प्रसारित विज्ञापन अब गुमराह करने लगे हैं फल स्वरुप बाजार अब तय कर रहा है कि ग्राहक क्या खरीदेगा। वैसे तो पहले ग्राहक तय करता था क्या खरीदना है।भिवाडी से धारूहेड़ा में आने वाले दूषित पानी को होगा समाधन
परंतु टीवी सोशल साइट्स में चलित भ्रामक विज्ञापनों ने अब ग्राहक की जेब खाली कर उस पर अतिरिक्त बोझ डाला। खराब और भ्रामक जानकारी देकर ग्राहक की सेहत से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, इसलिए ग्राहक पंचायत ने इन सब बिंदुओ को ध्यान में रखकर तत्कालिन केंद्र सरकार से अनुरोध कर सन् 1986 सीट में ग्रहको के लिए एक स्वतन्त्र कानून ग्राहक संरक्षण अधिनियम बनवाया इसके बाद बदलते समय को देखते हुए ग्राहक कानून जिसमे अर्थदंड के साथ साथ सजा का प्रावधान हो जिसमें वर्तमान और भविष्य की संभावित होने वाली शोषणकारी समस्याओं से लड़ने हेतु कानूनी अधिकार मिले।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ग्राहक पंचायत के अनुरोध पर वर्ष 2018 में नए ग्राहक संरक्षण कानून का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और संसद में माननीय सदस्यों के शीघ्र समर्थन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 बनाया गया। ग्राहक पंचायत की मांग पर केंद्र सरकार द्धारा दिनाँक 20जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया।
अन्त में आईटीआई के प्रिंसिपल सुनिल कुमार यादव जी ने ग्राहक पंचायत को धन्यवाद करते हुए कहा की जो जो जानकारी साझा की गई है इससे विधार्थियो के जीवन में कारगर साबित होंगी।