Lok Adalat: सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अमित वर्मा ने बताया कि 9 मई को स्थायी लोक अदालत रेवाड़ी व जिला उपभोक्ता फोरम में भी राष्ट्रीय लोक (Lok Adalat) अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
रेवाडी, बावल व कोसली लगेगी Lok Adalat
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 मई को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल और कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
मौके पर होगा निस्तारण
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए (Lok Adalat) राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का (Lok Adalat) कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। आमजन ऐसे मौके का फायदा उठाने की अपील की है।