Lok Adalat: दिल्ली में लाखों ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर एक विशेष लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। इस अदालत में चालानधारकों को अपने पुराने और लंबित चालानों को निपटाने का आसान मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान लोगों को भारी छूट भी दी जाएगी ताकि वे बिना किसी बोझ के अपने चालान का निपटारा कर सकें।Delhi News
कब और कहां लगेगी यह लोक अदालत
यह विशेष लोक अदालत 8 नवंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान 31 जुलाई 2025 तक के सभी लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जा सकेगा। दिल्ली में यह अदालतें सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में लगेंगी –Delhi News
पटियाला हाउस कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट
साकेत कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट
इन सभी अदालतों में एक साथ यह प्रक्रिया चलेगी और लोगों को मौके पर ही राहत मिल सकेगी।
किसे मिलेगा इस पहल का फायदा
दिल्ली में इस समय लगभग दो करोड़ से अधिक ट्रैफिक चालान लंबित हैं। इनमें से कई चालान छोटे-छोटे उल्लंघनों के हैं जिन्हें लोग या तो भूल जाते हैं या फिर कानूनी प्रक्रिया के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। अब लोक अदालत के जरिए इन्हें निपटाने का मौका मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस और DSLSA का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को राहत देना और शहर में बढ़ते जुर्मानों के बोझ को कम करना है। यह कदम न सिर्फ जनता के लिए फायदेमंद है बल्कि प्रशासन के लिए भी सुविधा का माध्यम बनेगा।
ऐसे करें अपने चालान का निपटारा
अगर आपके वाहन पर चालान बकाया है तो आप उसे ऑनलाइन जांच सकते हैं और फिर लोक अदालत में जाकर निपटा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे –
सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat वेबसाइट पर जाएं।
यहां वाहन के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक भरें।
इसके बाद कोर्ट का नाम, समय और कोर्ट नंबर चुनें।
अब अपने चालान की कॉपी डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें क्योंकि अदालत में प्रिंट की सुविधा नहीं मिलेगी।
तय तारीख और समय पर संबंधित अदालत में जाकर चालान का निपटारा करें।
ध्यान रखें कि एक बार में अधिकतम 5 चालान ही निपटाए जा सकेंगे।
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। हजारों वाहन चालक समय पर जुर्माना नहीं भरते जिससे ई-चालानों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। कई लोग कानूनी प्रक्रिया को लेकर भ्रमित रहते हैं और जुर्माने को टालते जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने लोक अदालत के जरिए इस समस्या को हल करने का रास्ता चुना है। यह अदालत लोगों के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी माध्यम बनेगी जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपने चालान का निपटारा कर सकेंगे।
















