Dry Day 2025: लुधियाना-पश्चिम विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान शराब के ठेकों को चार दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 17 जून की शाम 7 बजे से 19 जून की शाम 6 बजे तक और फिर 23 जून को मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
चुनाव प्रक्रिया के चलते लिया गया फैसला
यह निर्णय लुधियाना-पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के कारण लिया गया है. मतदान 19 जून 2025 को और मतगणना 23 जून 2025 को होनी है. चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्राई डे लागू किया गया है.
3 किलोमीटर के दायरे में सख्ती से लागू होंगे आदेश
आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने बताया कि यह आदेश लुधियाना-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा. आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी रूप में शराब की बिक्री, वितरण या सेवन नहीं किया जा सकेगा.
सख्त निगरानी और पालन के निर्देश
कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए. सभी शराब दुकानों, होटल, बार और रेस्टोरेंट्स को यह सूचना भेज दी गई है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
मतदान से पहले और मतगणना के दिन भी बंद रहेंगे ठेके
ड्राई डे की अवधि निम्नानुसार तय की गई है:
17 जून शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक
23 जून को पूरे दिन मतगणना तक
इस दौरान क्षेत्र में कोई भी शराब से संबंधित गतिविधि अवैध मानी जाएगी और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जनता से सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें और ड्राई डे के आदेशों का पालन करें. साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर प्रशासन या पुलिस को तुरंत सूचित करें.

















