Breaking News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। रेलवे के अनुसार नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनका उद्देश्य छोटे बच्चों के साथ यात्रा को अधिक सरल और किफायती बनाना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब भी बिना टिकट यात्रा की अनुमति है, बशर्ते वे अलग सीट या बर्थ न लें।
रेलवे ने टिकट बुकिंग के दौरान बच्चों की सही उम्र और जन्मतिथि दर्ज करने पर विशेष जोर दिया है। गलत जानकारी देने पर टिकट अमान्य माना जा सकता है और जांच के दौरान यात्रियों को जुर्माना भी लग सकता है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रा के समय बच्चे का आयु प्रमाण पत्र—आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी—साथ रखना जरूरी है, जिसे टीटीई द्वारा मांगा जा सकता है।
‘No Seat/No Berth (NOSB) नियम लागू: 5 से 12 साल के बच्चों के लिए रेलवे ने विशेष किराया नियम लागू किए हैं। यदि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ‘No Seat/No Berth (NOSB)’ विकल्प चुना जाता है और सीट की आवश्यकता नहीं है, तो आधे किराए पर टिकट जारी किया जाएगा। वहीं, यदि सीट या बर्थ बुक की जाती है, तो बच्चे के लिए पूरा वयस्क किराया देना होगा। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को वयस्क माना जाएगा और उन पर सामान्य किराया ही लागू होगा।Breaking News
रेलवे ने दोहराया कि बच्चों की उम्र से संबंधित सभी जानकारी सही दर्ज करना यात्रियों की जिम्मेदारी है और किसी भी त्रुटि की स्थिति में यात्रा के दौरान असुविधा तथा दंड का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होने के बाद रेलवे को उम्मीद है कि परिवारों के लिए यात्रा अनुभव और बेहतर और सहज होगा।Breaking News

















