Haryana Scheme: महिलाओं की बल्ले बल्ले, अब काम शुरू करने के लिए सरकार देगी 5 लाख का लोन

HARYANA SCHEME

Haryana Scheme:  हरियाणा में तीसरी बार भाजपा आने के बाद महिलाओं को एक बडा तोहफा दिया है। नायब सैनी सरकार हरियाणा उदय अभियान के तहत महिलाओ केब एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के चलते महिलाओ काम शुरू करने हरियाणा सरकार 5 लाख का लोन दिया जा रहा है।Haryana scheme

 

 

हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के चलते आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है।

 

 

 

Haryana मे ऐसी बहुत सी Woman  है जो अपने खुद का Business  शुरू करना चाहती है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपना खुद का Business  शुरू में असमर्थ है,  इस समस्या को देखते हुए Haryana Govt द्वारा इस Scheme की शुरुआत की गई है।

 

 

जानिए कौ कौन ले सकते है ये लोन

Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैण्ड लूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है। Haryana Scheme

जानिए क्या है लोन लेने की प्रकिया

NAYAB SAINI CM HARYANA
Haryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana के चलते अधिकतम लोन सीमा 05 लाख रुपये तक है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षो के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। लोन संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी। Haryana Scheme

ये होगी आवेदक की पात्रता

हरियाणा महिला विकास निगम से मिली जानकारी के अुनसार इसके लिए केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक आय न हो। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।

जिनकी आय 5 लाख रुपये है केवल वे ही इस योजना के लिए फायदा ले सकती है। ऋण के लिए आवदेन करने समय समावित लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए। इससे छोटी या बडी योग्य नहीं हैैHaryana Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana

सबसे अहम बात यह है लोन के चलते ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। ?

ये कागजात जरूरी

इसके लिए पत्र, राशन कार्ड /परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/ अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है Haryana Scheme