Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक गौर करने वाली खबर है. अगर आपका वाहन बहुत पुराना है या तय समय सीमा पार कर चुका है तो आपको 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शामिल हैं. दरअसल, खत्म हो चुके वाहनों को ईंधन न देने का आदेश लागू होने जा रहा है. पेट्रोल पंप पर इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा. आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर कैमरों से निगरानी की जाएगी.
अगर वाहन पेट्रोल पंप पर आएगा तो कैमरा वाहन का नंबर बताएगा
खबरों के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर खास नजर रखेगी. पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे. जानकारी के मुताबिक, एएनपीआर कैमरा सिस्टम से निगरानी की जा रही है. जब वाहन पेट्रोल पंप पर आएगा तो कैमरा वाहन का नंबर बताएगा. इससे पता चलेगा कि वाहन कितना पुराना है. अगर वाहन 15 साल पुराना है या 10 साल पुराना है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यहां समझें, डीजल वाहनों की आयु 10 वर्ष और पेट्रोल-सीएनजी वाहनों की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। पहली बार वाहन मालिक हलफनामा देकर वाहन ले जा सकता है। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहन जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है
दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों की संख्या काफी अधिक है जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। खबरों के अनुसार, दिल्ली में ऐसे दोपहिया वाहनों की संख्या 62 लाख है जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसी तरह इसी श्रेणी के चार पहिया वाहनों की संख्या 41 लाख है।

















