हरियाणा: मनोहर सरकार से सरकारी सुविधाओ को लेकर बडा बदलाव किया है। सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम (2014) के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा आमजन को दी जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित कर दी है।
Haryana News: पेट्रोल- डीजल की नई कीमतें जारी, यहां जाने नए रेटखटर सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहे कार्य नही निपटाए गए तो इसका परिणाम बुरा होगा। अगर किसी प्रकार की समय पर कार्य नहीं करने की शिकायत मिली तो संबधित अधिकारियो से जबाव मांगा जाएगा।
7 दिन में तैयार होगा लर्निंग लाइसेंस
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह- पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन में बनकर तैयार होगा।
इसके साथ ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा निर्धारित की गई है।
10 दिन में वाहनों का रजिस्ट्रेशन
मुख्य सचिव ने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
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7 दिन में मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट
हरियाणा के बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन, प्रदेश के अंदर खरीदें गए पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हरियाणा से बाहर से खरीदे वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण फिटनेस सर्टिफिकेट 7 दिन,परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय) के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
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पुराने वाहनों के स्वामित्व के लिए ये होगी सीमा
हरियाणा के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना, जारी रखना, समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन, वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलवाने के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।