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Haryana: हरियाणा में इन लोगों की हुई बल्ले बल्ले, अब 1 करोड़ तक के काम कराने के मिलेंगे सीधे टेंडर

On: June 28, 2025 8:14 PM
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These people are having a great time in Haryana

Haryana: हरियाणा में इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने राज्य की सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों (लेबर-बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसायटियों) को बड़ी खुशखबरी दी है। जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से इन समितियों को दी गई रियायतें एक साल के लिए और बढ़ा दी गई हैं, जो अब 31 मार्च, 2030 तक जारी रहेंगी।

मिली जानकारी के अनुसार, इन रियायतों के तहत एक करोड़ रुपए तक की लागत वाले सभी कार्य, लोक निर्माण विभाग (PWD) के संबंधित सर्कल द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद, समान दरों पर सहकारी समितियों को आरक्षित रहेंगे। Haryana Breaking News

जानकारी के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य श्रमिक आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। Haryana Breaking News

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ये मिलेंगी रियायतें..

मिली जानकारी के अनुसार, ये रियायतें मैन पावर सप्लाई, माल लोडिंग-अनलोडिंग, माल ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई से संबंधित अनुबंधों पर भी लागू होंगी। Haryana Breaking News

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जानकारी के मुताबिक, यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में असफल रहती हैं या कार्य स्वीकार नहीं करती हैं, तो ठेकेदारों और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां 50.00 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए 25000 रुपए या 1% जो भी कम हो, का भुगतान करेंगी तथा 50.00 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ठेकेदारों को लागू बयाना राशि का 50% बयाना राशि का भुगतान करेंगी। Haryana Breaking News

जानकारी के मुताबिक, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसी भी मूल्य तक के कार्यों के लिए ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का आधा होगी। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के मामले में, जिसमें सभी सदस्य महिलाएं या अनुसूचित जाति के हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का 25% होगी। Haryana Breaking News

मिली जानकारी के अनुसार, जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट (LOC) प्राप्त होगा, तो सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को मूर्त सुरक्षा के विरुद्ध ऋण सीमा प्रदान करेंगे तथा ऐसी सुविधा का लाभ उठाने वाली समितियों को अपना खाता केवल संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में ही रखना होगा। Haryana Breaking News

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जानकारी के मुताबिक, सरकारी अस्पताल और शहरी स्थानीय निकायों में सफाई का काम सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए 60 लाख तक आरक्षित रहेगा, जिसमें सभी महिला सदस्य या सभी अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल होंगे। यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में विफल रहती हैं, तो सेवा प्रदाता और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। Haryana Breaking News

फीस में छूट मिलेगी

मिली जानकारी के अनुसार, सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को किसी भी लाइसेंसिंग फीस, लिस्टिंग फीस से छूट दी जाएगी। किसी भी कार्य-आबंटन-एजेंसी द्वारा जारी निविदा सूचना की प्रतिलिपि जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ के साथ-साथ संबंधित सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को भी उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी। Haryana Breaking News

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जानकारी के मुताबिक, सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों तथा कार्य देने वाली एजेंसियों (किसी भी सहकारी समिति/सदस्यों को छोड़कर) के बीच मध्यस्थता मामलों का निर्णय हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। Haryana Breaking News

आवंटन की समीक्षा होगी

​​​​​​​मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्येक जिले में सहकारिता पर जिला कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाएगा, जो श्रम और निर्माण समितियों को कार्यों के आवंटन की समीक्षा करेगी, कार्य-पुरस्कार देने वाली एजेंसियों से भुगतान में तेजी लाएगी, मध्यस्थता के मामलों की समीक्षा करेगी और उपरोक्त रियायतों के मद्देनजर श्रम सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों की समीक्षा करेगी।

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