हरियाणा: हरियाणा कें हिसार में बीबीएयू के लिए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के चलते धारा-144 के लागू की जा रही है। जिलाधीश उत्तम सिंह ने बताया कि यह धारा 30-31 अक्टूबर लागू होगी
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जिलाधीश ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 30-31 अक्टूबर को (शिफ्ट-2) दोपहर 2:30 से सायं 5:30 बजे तक दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इस चीजों पर रहेगी पांबधी
जारी आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, फोटोस्टो की दुकान, कोचिंग सेंटर तथा परीक्षा केंद्र के नजदीक पार्किंग स्थल बंद रहेंगे।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कैसे लागू होती है धारा 144
धारा 144 लगाने के लिए डीएम एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के बाद ये आदेश लागू हो जाता है कि अब उस जगह 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। नाही यहाँ किसी सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जा सकता है। जहाँ भी धारा 144 लागू की गयी होती है वहाँ हथियार ले जाना निषेद्ध होता है।
इस स्थिति में केवल डीएम का आदेश मान्य होता है। धारा 144 वाले क्षेत्र में सारे कानूनी अधिकार जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होते हैं।Haryana: पानी बचाओ, दो लाख ईनाम पाओ, जानिए कहां ओर कब तक अप्लाई ?
क्यों लगाते हैं धारा 144
किसी भी स्थान या शहर में हिंसा, दंगा, आगजनी, मारपीट या सांप्रदायिक झगड़े रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उस जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांती बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है।Rewari: मसानी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित
उल्लंघन करने पर क्या है सजा
धारा 144 के उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे-सीधे एक्शन लेती है। उल्लंघन करने वालों को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है यानी कि इसमे जमानत मिल जाती है। इसमे आरोपी को तीन साल की सजा या फिर सजा व जुर्माने दोनों हो सकते हैं।