Rajasthan Panchayat Election: कैबिनेट ने राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 19 और नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसवी को लेक अब चुनाव के 28 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए क्रांतिकारी बदलाव को हरी झंडी दे दी है।Rajasthan Panchayat Election
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुधवार को जानकारी दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि लोग अब जागरुक हो रहे हैं। ये आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं जो अपने बच्चे आराम से पाल सकते हैं।
अब लड सकेगें ये चुनाव: बता दे अब नए नियम के चलते अब राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्द ही विधानसभा में संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा।अभी तक दो से ज्यादा संतान होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी, जिसे अब हटाने का निर्णय लिया गया है।Political News
इस फैसले से उन हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी जो संतान संबंधी नियमों के कारण चुनावी राजनीति से दूर थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस बिल को सदन में रखा जाएगा, जिसके बाद यह कानून का रूप लेगा।Political News
बडा फैसला’ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बता दे जल्द ही राजस्थान सरकार इस निमय के लेेकर तथा इस बदलाव के संबंध में सरकार जल्द विधेयक लेकर आएगी।Political News

















