Property Tax System: हरियाणा में जहां लोगों को रिहायशी मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई प्लॉट है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। अब से पहले यह टैक्स शहरी स्थानीय निकाय विभाग के स्थानीय ऑफिस में जमा कराना होता था।
इसे ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन अब विभाग द्वारा भू-संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है। हर प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी बना दी गई है। इस रिकॉर्ड को NDC पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
घर बैठे जमा होगा टैक्स
जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के लिए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। लोग NDC पोर्टल पर अपने घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे लोगों की दिक्कतें कम होगी और उनके समय की भी बचत हो पाएगी।
ऑनलाइन ऐसे करें भुगतान
NDC पोर्टल पर आपको यूनिक ID भरनी होगी, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इले वेरिफाई करके आप अपनी यूनिक ID का पता लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन को चुनकर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
बिल में कचला शुल्क भी जोड़ा जाता है, जिसे आप साथ में ही भुगतान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स समय पर भरने पर भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ब्याज के रूप में जुर्माना नहीं देना होगा। कुल मिलाकर यह जनता के लिए एक राहत भरा कदम है।

















