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Property : हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट कैसे करें, आइए जाने पूरे विस्तार से 

On: September 3, 2025 6:09 PM
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Property : हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का पेमेंट करने के लिए वहां के निवासियों को पहले लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था। हालांकि राज्य के निवासी अब कुछ ही क्लिक में घर बैठे ही अपने प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको बस आधिकारिक नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल पर जाना है और डिजिटल पेमेंट की सुविधा का फायदा उठाना है। तो, आइए हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के प्रोसेस को गहराई से जानें।

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) की पेमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं?

प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) भारत में राजस्व के महत्वपूर्ण सोर्सेज में से एक है क्योंकि यह पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और अपना प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल काफी मददगार रहेगा। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में आपकी प्रॉपर्टी के बकाया का पेमेंट करने के लिए हरियाणा के आधिकारिक नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल पर जाना शामिल है। ऑफलाइन विकल्पों में आम तौर पर नामित बैंक ब्रांचेस या नगरपालिका कार्यालयों में पेमेंट शामिल होता है। ऐसे में 99acres आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस के साथ-साथ हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) के ऑनलाइन पेमेंट करने के बारे में बताएगा।

ULB हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) के बारे में

हरियाणा में अर्बन लोकल बॉडीज (ULB) निदेशालय शहरी शासन (urban governance) की रीढ़ है। रणनीतिक योजना और शासन के माध्यम से, यह डिपार्टमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और वृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथ और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देता है। अर्बन लोकल बॉडीज निदेशालय, हरियाणा के व्यापक कार्य (broad functions) इस प्रकार हैं:

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हरियाणा में अर्बन डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रदान करना।

हरियाणा में अर्बन लोकल बॉडीज (ULB) के कामकाज को सुविधाजनक बनाना।

हरियाणा में नागरिक सुविधाओं को बनाए रखना।

हरियाणा के निवासी अर्बन लोकल बॉडीज निदेशालय, हरियाणा में जाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यह आपको आपके पेमेंट रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट’ पर ले जाएगा। हालांकि, प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) पेमेंट प्रोसेस पर आगे बढ़ने से पहले, आइए हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानें।

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आपको नीचे मेंशंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा:

आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

आपके पास हरियाणा में प्रॉपर्टी होनी चाहिए

आपको हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है:

हरियाणा में आपकी यूनिक प्रॉपर्टी आईडी

प्रॉपर्टी के मालिक का नाम

प्रॉपर्टी के मालिक का आधार कार्ड

प्रॉपर्टी के मालिक का एड्रेस प्रूफ

पुरानी प्रॉपर्टी आईडी, यदि कोई हो

 NDC पोर्टल पर यूज़र के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

हरियाणा NDC पोर्टल पर एक यूज़र के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां नीचे बताया गया है:

स्टेप 1: अर्बन लोकल बॉडीज निदेशालय हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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स्टेप 2: होमपेज के टॉप पर, ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यह आपको ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पेज पर ले जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) बकाया के पेमेंट के लिए, नीचे दिखाए अनुसार वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यह आपको हरियाणा के ‘प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) ड्यूज पेमेंट और नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम’ पर भेज देगा।

स्टेप 5: होमपेज पर, ‘न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: यह आपको ‘यूज़र रजिस्ट्रेशन’ पेज पर भेज दिया जाएगा। आवश्यक डिटेल्स भरें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

स्टेप 7: यह आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। एक बार जब आप ऊपर दिखाए गए बॉक्स में ओटीपी दर्ज करते हैं, तो आप हरियाणा ND पोर्टल पर एक यूज़र के रूप में सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें?

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां नीचे बताया गया है:

स्टेप 1: नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: आप इनमें से किसी भी विकल्प के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं: मोबाइल, ईमेल ID और PID। अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें और ‘पेमेंट करें/NDC जेनरेट करें’ चुनें।

स्टेप 3: इसके बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी आईडी (PID) दर्ज करें और नीचे दिखाए अनुसार ‘सर्च’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यह आपको तीन विकल्प दिखाएगा; आपको ‘प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का पेमेंट करें’ चुनना होगा।

स्टेप 5: पेमेंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। डिटेल्स अच्छी तरह जांचने के बाद, ‘पेमेंट नाउ’ पर क्लिक करें।

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प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे जांचें?

हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) एप्लीकेशन का स्टेटस जांचने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां नीचे बताया गया है-

स्टेप 1: नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: ‘एप्लीकेशन का स्टेटस जांचें’ (Check Application Status) पर क्लिक करें।

स्टेप 3: क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पर पहुंच जाएंगे। अपना ‘एप्लीकेशन नंबर’ दर्ज करें और ‘चेक स्टेटस’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: एक बार जब आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो स्क्रीन आपके एप्लीकेशन स्टेटस का रिजल्ट दिखाएगी।

प्रॉपर्टी आईडी कैसे चेक करें?

हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी की जांच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां नीचे बताया गया है:

स्टेप 1: नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: यूज़र प्रकार के रूप में ‘सिटीजन’ चुनें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जिला, नगर पालिका और प्रॉपर्टी के मालिक का नाम दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘सर्च बटन’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: पेज हरियाणा में आपकी प्रॉपर्टी आईडी या PID लोड करेगा।

ULB हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर्स

Director-General, Urban Local Bodies

हरियाणा ऑफिस: बेज़ नंबर 11-14, सेक्टर-4, पंचकुला

फोन नंबर: 0172-2590082, 0172-2580700

कॉल का समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार – वर्किंग डेज)

ई-मेल: dulbhry@hry.nic.in

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का पेमेंट करना इतना आसान कभी नहीं रहा। अब आप कतारों (queues) से बच सकते हैं और घर बैठे ही अपने टैक्स पेमेंट को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म समय और प्रयास बचाता है और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करता है।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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