
दिल्ली: जरूरतमंद लोग अब आसानी से आर्थिक सहायता लेकर अपना आशियाना बना सकेंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने लिए बडा बदलाव किया जा रहा है.
नहीं देने होंगे अनावश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक के तहत प्राप्त अंबाला, कैथल, करनाल और यमुनानगर के आवेदनों की छंटनी की गई तो सामने आया कि आवेदकों से कुछ दस्तावेज अनावश्यक रूप से मांगे जा रहे हैं.Rain in Haryana: अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि, कई जगह रेलवे लाईन पर गिरे पेड़, यातायात हुआ प्रभावित
इनमें पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, सौ रुपये के स्टाम्प पर परिवार की वार्षिक आय का शपथ पत्र समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड तक मांगे जाते हैं. जबकि इन दस्तावेजों का कोई काम ही नहीं है.
जानिए अब क्या दस्तावेज देने होने
पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड एवं बैंक खाता चालू होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय को आवेदक सादे कागज पर लिख स्वयं का घोषणा पत्र बनाकर देख सकता है।
निवास सत्यापन के लिए वोटर कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पैंशन बुक, आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र जिसमें नाम और पता स्पष्ट हो।
ऑनलाइन आवेदन के समय ये दस्तावेज सर्वेक्षण के समय दिखाने जरूरी होंगे।
आवेदक की नवीनतम फोटो अनिवार्य है। सर्वे प्रपत्र भी लाभार्थी को पूरा भरना है।
वर्तमान भूखंड, आवास का नक्शा जो स्थानीय प्रारूपकार या वास्तुकार से तैयार और सत्यापति हो।
भूखंड या आवास की मलकियत का सबूत जैसे रजिस्टरी, रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय पत्र, पूर्व पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज, जमाबंदी की प्रमाणित नोटराइजड प्रति अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता 2023 (PMAY Eligibility)
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों को निम्नानुसार परिभाषित किया है:
लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे हो सकते हैं।
लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।
PMAY योजना 2023 के लाभार्थी
PMAY योजना के तहत लाभार्थियों में मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं-
मध्यम आय समूह (MIG I) जिनकी वार्षिक आय 6 -12 लाख रुपये के बीच है
मध्यम आय समूह (MIG II) जिनकी वार्षिक आय 12 -18 लाख रुपये के बीच है
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कम आय वाले समूह (LIGs) जिनकी वार्षिक आय 3 -6 लाख रुपये के बीच है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
जबकि LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं, EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है।