केंद्र सरकार ने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अभी तक नाम जोड़ने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, लेकिन अब मैरिज सर्टिफिकेट के बिना भी जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ा जा सकता है। सरकार ने अब इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
एनेक्सचर जे का विकल्प
इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से एनेक्सचर जे का विकल्प दिया गया है। यहां जाकर आप अपनी शादी की फोटो या आप दोनों के साथ कोई और ज्वाइंट फोटो अपलोड करेंगे। इसे सर्टिफिकेट माना जाएगा।
आमतौर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना एक मुश्किल प्रक्रिया होती है और लोग इससे बचने के लिए इसे सालों तक लटकाए रखते हैं। फिर कई बार अगर नौकरी में ट्रांसफर या पासपोर्ट आदि की जरूरत पड़ती है तो आखिरी वक्त पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब पासपोर्ट में पत्नी या पति का नाम जोड़ने की परेशानी को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से दूर कर दिया है।
यह होगी नई प्रक्रिया
हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और जरूरत के वक्त दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे मामलों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने विकल्प के तौर पर संयुक्त फोटो घोषणा की सुविधा दी है। इसके तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अपना नाम बताना होगा। इसके बाद पति या पत्नी का नाम दर्ज करना होगा। फिर एनेक्सचर जे में जाकर संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी और वहां दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। यहां बताना होगा कि वे शादीशुदा जोड़े के तौर पर साथ हैं।
इसके अलावा आवेदक को यह बताना होगा कि पति या पत्नी का नाम शामिल करने के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाए। एनेक्सचर जे में दिए गए विकल्प के तहत संयुक्त फोटो के साथ हस्ताक्षर भी करने होंगे। हस्ताक्षर करने की जगह और तारीख भी लिखनी होगी। यह पूरी तरह से मान्य होगा।
इसमें अपना नाम, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि भी बताना होगा। सरकार का मानना है कि अगर दोनों के दस्तावेज सही हैं और उनमें फोटो लगी है तो उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूरी वैधता सुनिश्चित होगी और लोगों को जटिलताओं से भी बचाया जा सकेगा।

















