मोनू मानेसर को मिली जमानत, मगर जेल से राहत नही, जानिए क्यों ?

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हरियाणा: नूह हिंसा को लेकर भडकाउ ब्यान बाजी को लेकर गुरूग्राम की अदालत ने मोनू मानेसर (Monu Manesar)  को सोमवार को जमानत दे दी हैै। मोनू मानेसर के वकील एलएन पाराशर ने करीब एक सप्ताह पहले नूंह कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।दिल्ली- हरियाणा रैपिड कॉरिडोर को लेकर आया बडा अपडेट, जानिए अब् क्या रहेगा रूट

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आज हुई सुनवाई: सोमवार को नूंह हिंसा को लेकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित वर्मा की अदालत ने जमानत का फैसला सुनाया।

12 सितंबर को किया था काबू: बता दे पुलिस ने 12 सितंबर को मोनू मानेसर को सेक्टर-1 मानेसर से गिरफ्तार किया था। मोनू मानेसर ने 26 को अगस्त भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। इस संदर्भ में नूंह साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 26 अगस्त को केस दर्ज किया था। इसी के चलते इस केस को लेकर गुरूग्राम पुलिस ने उसे जमानत दे दी है।Haryana: सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, 1 नवंबर को मिलेगा मनोहर तोहफाmonu 3

राजस्थान मे काटेगा जेल: मोनू मानेसर को हरियाणा से भले ही जमानत मिलने पर राहत मिल गइ हो, लेकिन राजस्थान में हत्या के मामले में अभी उसे जेल ही काटनी होगी। यहां से जमानत मिलने के बाद राजस्थान पुलिस उसे दोबारा राजस्थान लेकर जाएगी।