मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Haryana : हरियाणा रोडवेज बसों में कैसे करें मुफ्त सफर? बनवाना होगा ये कार्ड…इन जरूरी दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

On: June 20, 2025 2:40 PM
Follow Us:
How to travel free in Haryana Roadways buses? Know the process

Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खास खबर आई है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त देती है। इसके लिए आप हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के कार्ड फिर से बनने शुरू हो गए हैं।

जानें कहां कितने हैप्पी कार्ड बन चुके

जानकारी के अनुसार प्रदेश में 90 फीसदी परिवारों के ये कार्ड बन चुके हैं। आप भी चाहें तो हैप्पी कार्ड बनवाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। बात अगर गुड़गांव जिले की करें तो सरकार की ओर से 8,779 हैप्पी कार्ड आवंटित हुए हैं, इनमें 8,027 कार्ड लोगों को मिल भी चुके हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए वर्ष 2024 में हैपी कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत लोगों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

यह भी पढ़ें  Rewari: सुदर्शन क्रिया व ध्यान से मिटता है तनाव और अवसाद : ब्रहमप्रकाश भारद्वाज

एक हजार KM तक फ्री यात्रा

हैपी कार्ड बनवाने के बाद कोई भी एक साल तक एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। एक कार्ड पर परिवार के सभी सदस्य यात्रा करने के पात्र हैं। कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये का शुल्क देना होता है। अधिकारियों के अनुसार, गुड़गांव जिले में 90 फीसदी से ज्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अभी 752 कार्ड बंटने बाकी हैं, जिसमें गुड़गांव में 441, सोहना में 70, पटौदी में 67 व बादशाहपुर में 174 कार्ड बांटे जाने शामिल हैं।

यह भी पढ़ें  हरियाणा के इस शहर में लगाई IPC 144, जानिए क्या है वजय

हैप्पी बनवाने के लिए 4 शर्तें

हैप्पी बनवाने के लिए पहली शर्त है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के नागरिक नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने जब यह योजना लॉन्च की थी, तभी साफ कर दिया था कि यह जरूरतमंद लोगों के लिए है। इसलिए दूसरी शर्त है कि हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने वाला अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आता है।

यानी उनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होना जरूरी है। तीसरी शर्त के रूप में आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना जरूरी है। चौथी शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की सालाना कमाई एक लाख रुपये से ज्यादा न हो।

यह भी पढ़ें  Rewari Crime: दुकानदार पर कातिलाना हमला, धारूहेडा में सरेआम दुकान से छीन ले गए नकदी

जरूरी दस्तावेज

आपको बता दें कि हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कार्ड लेने के लिए नजदीक के बस डिपो जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें पहले ही अपने पास रखें।

परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें, जिसमें परिवार की आय एक लाख रुपये या उससे कम हो।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now