Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए पीजीटी (Para Teacher Associate) कर्मचारियों के अनुबंध को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पहले इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक था। अब मुख्य सचिव हरियाणा के निर्देश के अनुसार यह अनुबंध 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।HKRN
हरियाणा सरकार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, HKRN के माध्यम से कार्यरत सभी पीजीटी का अनुबंध 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव हरियाणा की हिदायतें क्रमांक 16/7/2015-2HR-III दिनांक 22.08.2025 के अंतर्गत जारी किया गया है।HKRN
अधिकारियों से कहा गया है कि जिन स्कूलों में ये पीजीटी कार्यरत हैं, वहां के प्राचार्य और DDP सुनिश्चित करें कि इन कर्मचारियों का अनुबंध अपने स्तर पर बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए।
इन पीजीटी कर्मचारियों के अनुबंध की शर्तें और नियम पहले जारी निर्देशों के अनुसार ही लागू रहेंगे। कर्मचारियों को किसी प्रकार की नई शर्त या बदलाव नहीं किया जाएगा।HKRN
इस आदेश से हरियाणा के कई पीजीटी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। अनुबंध विस्तार से कर्मचारियों को आगामी महीनों तक काम करने का अधिकार सुनिश्चित हो गया है। स्कूल प्रशासन और अधिकारी समय रहते आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।

















