हरियाणा के उन युवाओं के लिए एक अहम खबर है जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो युवा फिलहाल बेरोजगार हैं, वे बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के पात्र बेरोजगार युवाओं की जेब खाली नहीं रहेगी, उन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hreyahs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभ्यर्थी 30 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता के तहत 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी न मिलने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद दी जाती है।
आयु सीमा और पात्रता
बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। रोजगार विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक का नाम कम से कम तीन साल से रोजगार विभाग में दर्ज होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए।
कितनी राशि मिलती है?
हरियाणा में ‘शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना’ के तहत 12वीं पास अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1,200 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, 100 घंटे काम करने के एवज में 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। यह भत्ता पाने के लिए युवाओं का सक्षम युवा योजना में पंजीकृत होना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
परिवार पहचान पत्र
हरियाणा निवासी पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाते की कॉपी
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र

















