Haryana: राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सीटी गुरुग्राम में अब तीन लाख मकानो पर पीला पंजा चलने वाला है। हाल मे आयोजित बैठक में नगर न्यास मकान के नक्शों का उल्लंघन करके निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।Haryana
बता दे कि नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को लागू कर दिया है। इस नियम के चलते अब अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिक पर गाज गिरने वाली है। इस नियम के चलते अब भवन तोड़ने के नोटिस के साथ ही संपत्ति आईडी के साथ नोटिस को अटैच किया जाएगा।Gurugram news
नहीं करवाए नक्शे पास: बता दे कि नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में तीन लाख से अधिक भवन निगम से बिना नक्शा पास करवा ही बनाए लिए गए है। फिलहाल भी शहर में 1500 से अधिक अवैध भवन निर्माणों का कार्य चल रहा है।Gurugram news
बिना नक्शा पास करवाए ही पांच से छह मंजिला तक भवनों का निर्माण शुरू कर लेते हैं। अब ये मकान विधेयक के चलते अवेध माने जाएगें। अगर इन पर लगाए गए जुर्माना नही भरा तो तोड फोड होगी।
बता दे इस विधेयक के चलते अब नगर न्यास ने नोटिस देने शुरू कर दिए है। नोटिस जारी होने के बाद अवैध भवन मालिक को संपत्तिकर का दोगुना यानि कि एक हजार से सीधा तीन गुणा यानि तीन हजार रुपये संपत्तिकर निगम में देना होगा। गुरूग्राम न्यूज
होगी तोड फोड: अगर मालिक की ओर जुर्माना नही दिया जाता है तो उसे नोटिस देकर तोड फोड की जा सकती है। क्योंकि गुरूग्राम मे ऐसे मकाने की संख्या काफी ज्यादा है। Haryana