Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में ज्यादा आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) देने का फैसला किया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन के तहत लागू किए गए हैं। अब महिला कर्मचारियों को हर साल 25 दिन और पुरुष कर्मचारियों को केवल 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यह नियम 30 जून 2025 से पहले नियुक्त सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा।
नियुक्ति तिथि के हिसाब से अवकाश की व्यवस्था इस प्रकार है
30 जून से पहले नियुक्त महिलाएं – 25 दिन, पुरुष – 10 दिन
1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिलाएं – 12 दिन, पुरुष – 5 दिन
1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच नियुक्त महिलाएं – 6 दिन, पुरुष – 2 दिन
1 दिसंबर के बाद नियुक्त महिलाएं – 3 दिन, पुरुष – 1 दिन
पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। 10 साल की सेवा पर 10 दिन, 10 से 20 साल की सेवा पर 15 दिन और 20 साल से अधिक सेवा पर 20 दिन अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। यह अतिरिक्त लाभ उसी वर्ष से लागू होगा, जब कर्मचारी अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करता है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं ताकि स्कूलों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम महिला कर्मचारियों को अधिक सहयोग और संतुलन देने के लिए उठाया गया है।

















