Haryana News: हरियाणा सरकार ने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए 15 साल की उम्र की शर्त हटा दी है। अब यदि किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र खाली है और उम्र 15 साल से अधिक हो चुकी है, तो भी उसका नाम आसानी से जोड़ा जा सकेगा।
आनलाईन की जरूरत नही: बता दे हाल में शुरू की गई प्रक्रिया के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है। नागरिक केवल 75 रुपये की फीस देकर मैनुअल फाइल लगवा सकते हैं। आवेदन के साथ पहचान पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य कोई वैध प्रमाण पत्र जोड़ा जा सकता है।
कार्यालयों के नई काटने पडेंगें चक्कर: बता दे इसके लिए नागरिकों को ऑनलाइन फाइल लगाकर मंजूरी के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कई परिवार इस लंबी प्रक्रिया से परेशान रहते थे। नया नियम लागू होने से अब यह प्रक्रिया पूरी तरह आसान और पारदर्शी हो गई है। इससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।
सबसे अहम बात यह है कि अब आवेदन राइट टू सर्विस एक्ट के तहत तय समय सीमा में निपटाया जाएगा। इससे महीनों तक नाम दर्ज कराने में लगने वाली देरी समाप्त हो जाएगी। लोग अब सीधे निगम कार्यालय जाकर फाइल जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं से बच सकते हैं।

















