चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर पहले से दोगुनी सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।Haryana News
पहले इन अपराधों के लिए अधिकतम 6 महीने की सजा या 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष की सजा या 1 हजार रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में वन संपदा की सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा जंगलों से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा।Haryana News
विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान, आगजनी, अतिक्रमण और संसाधनों के अवैध दोहन जैसे अपराधों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है।Haryana News
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दंड प्रावधानों को कड़ा करने से वन अपराधों में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी।Haryana News

















