Haryana news: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी दोषी को 20 साल कैद सजा सुनाई है। इतना ही नही दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
ये भी दिया आदेश: अदालत ने आरोपी पर जुर्माने के साथ पीडिता को भी जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये ने के आदेश दिए गए हैं। अदालत मे इस फैसले से पीडित परिवार ने राहत की सास ली है। क्योंकि पीडित गर्भवती हो गई थी।
जानिए क्या था मामला: बताद कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिला निवासी व्यक्ति ने 4 दिसंबर, 2023 को कुंडली थाना पुलिस थाने मे शिकायत दी थी। शिकायत के चलते यह बताया था कि कि वह कुंडली क्षेत्र में किराए पर रहते हैं।
उनकी बेटी 3 दिसंबर, 2023 को पडोस की दुकान से सब्जी लेने कमरे से गई थी। उसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने उस समय मुगशुदगी के आरोप मे मुकदमा दर्ज कर लिया था।
लडकी मिलने पर बदला मामला: पुलिस ने बताया कि काफी तलाश के बाद बच्ची मिल गई। 29 दिसंबर, 2023 को लड़की को बारोटा क्षेत्र से बरामद कर लिया था। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उसके पास से आरोपित पर रेप मामला दर्ज किया गया है।