Haryana News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने गैर NCR जिलों में भी एक साल तक पटाखे जलाने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। इस आदेश का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। अब सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑफलाइन या ऑनलाइन) और फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने यह आदेश पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत जारी किया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने स्पष्ट किया कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। दिवाली और गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर यह समय रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक रहेगा।
नायब सैनी सरकार ने Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। गैर NCR जिलों में ऑनलाइन ऑर्डर लेना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। उल्लंघन होने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत पहली बार उल्लंघन पर 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों लग सकते हैं।
यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो हर दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा की अवधि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी धारा-19 के तहत बिना वारंट छापेमारी कर पटाखे जब्त कर सकते हैं और दोषियों की गिरफ्तारी कर सकते हैं। इस आदेश से प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

















