Haryana news : हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पलवल जिला डीसी डॉ. हरीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) के निर्देशानुसार पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश जारी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि यदि पराली जलाने वाले कुछ किसानों को जेल भेजा जाए, तो अन्य किसानों के बीच एक स्पष्ट संदेश जाएगा। पराली जलाने के मामलों पर काफी हद तक रोक लगेगी।
मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके तहत 5 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए तक जुर्माना और FIR दर्ज करवाई जा सकती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने पर 2 साल तक रोक लग सकती है। पराली जलाने वाले किसानों की फसल को सरकारी रेट पर नहीं खरीदा जाएगा।Haryana news
ख़बरों की माने तो, जिला डीसी डॉ. हरीश कुमार ने पराली प्रबंधन बारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि जिले में पराली जलाने से संबंधित कोई घटना नहीं होनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोके और इससे होने वाले नुकसान से अवगत कराएं।
डॉ. हरीश कुमार ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पराली जलाने की बजाय उसे आमदनी का जरिया बनाएं। प्रदेश सरकार भी किसानों को पराली प्रबंधन पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दे रही है।Haryana news

















