
Haryana News: हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी करार: बता दें कि महिला वकील रेखा मित्तल कथूरिया द्वारा कोर्ट से नाबालिग से रेप के जुर्म में दर्शन बोना कॉमेडियन के लिए केस दायर किया गया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 11 मार्च को एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनवाई तथा सबूतो के चलते बौना कलाकार दर्शन को रेप मामले में दोषी करार दिया था।
सुनाया फैसला: अब हाल में 17 मार्च का ने अंतिम फैसला सुनाते हुए हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है
जानिए क्या था मामला: बता ये केस हरियाणा के अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था। केस चलते आरोपित कलाकार दर्शन जमानत पर चल रहा था। बौना कॉमेडियन दर्शन को कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।Haryana News