Haryana News: प्रदेश की सैनी सरकार ने स्थानीय निकाय संस्था, पंचायती राज संस्था, बोर्ड और निगम की जमीन खरीद प्रक्रिया को अब आसान कर दिया है। अब जमीन खरीद की मंजूरी सीएम दे सकेंगे।
इससे पहले उच्चाधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति इसे मंजूर करती थी, जिससे जमीन की खरीद-फरोख्त में काफी समय लग जाता था। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की एसीएस ने नोटिफिकेश जारी कर दी है। अब कोई बिल्डर या निजी संस्था जमीन को कलेक्टर रेट के चार गुना दाम पर खरीद सकते हैं।
इसके लिए संबंधित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण सीएम की स्वीकृति से उचित निर्णय लिया जा सकता है। बिल्डर और निजी संस्था देय राशि की 25% के साथ विभाग के प्रमुख को आवेदन दे सकते हैं।

















