Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा 2023 में निकाले गए पीजीटी कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले का अंतिम निपटारा नहीं होता 2012 के नियमों के अनुसार पात्र सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए
यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया है इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जिन्होंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के लिए आवेदन किया था लेकिन याचिकाओं के चलते भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी अब उन्हें फिर से मौका मिलेगा
किस आधार पर निकाली गई थी भर्ती
हरियाणा सरकार ने 24 जून 2023 को दो विज्ञापन निकाले थे जिनमें मेवात कैडर और हरियाणा स्टेट कैडर में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे इन विज्ञापनों में स्नातक डिग्री बीएससी बीई बीटेक आदि को पात्रता के लिए पर्याप्त माना गया था
पुराने आदेश में हुआ संशोधन
कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को इस भर्ती पर रोक लगा दी थी लेकिन अब कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है कोर्ट ने कहा कि पहले एनसीटीई की छूट और उसके पत्र का जिक्र नहीं किया गया था इसलिए अब यह उचित होगा कि अंतिम निर्णय तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से न रोकी जाए
कोर्ट ने अपने संशोधित आदेश में साफ किया है कि 2012 के नियमों के अनुसार पात्र सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए हालांकि अंतिम चयन अदालत में लंबित याचिकाओं के फैसले के अधीन होगा अगर बाद में कोर्ट यह तय करता है कि पात्रता मानदंड सही नहीं थे तो नियुक्तियां रद्द भी हो सकती हैं

















