Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी हरियाणा में तीसरी बार सरार बनने एक ओर बड़ी सौगात दी है। जिसके चलते डोहलीदार ( ब्राह्मण, पुजारी व पुरोहित), बूटीमार, भोंडेदार व मुकरीदार को मालिकाना हक देने की घोषण की है। जिसके चलते दान की गई जमीन पर 20 साल या उससे अधिक होना चाहिएHaryana News
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक नियम बनाकर भोंडेदारों डोहलीदारों, बूटीमारों, व मुकरीदारों को दान की गई जमीन के मालिकाना हक को अनुचित करार देते हुए कहा था कि डोहलीदार इस जमीन को खरीद या बेच नहीं सकते। ऐसी जमीन पर केवल खेती ही की जा सकती है। Haryana News
CM Haryana News ने की घोषणा: बता दे कि 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोहलीदारों को करीब 1700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की थी और अब इस पर नायब सैनी की ओर से अमल में लाया गया है।Haryana News
तुंरत कर सकते हैं आवेदन
अधिसूचना के माध्यम से बताया पात्र परिवार जमीन पर मालिकाना हक के लिए अपने शहर के डीसी के पास आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही उनको मालिकाना हक मिलेगा उसक बाद वे भविष्य में जमीन किसी को आसानी से बेच सकेगे।