Haryana राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में HCS (Haryana Civil Service) मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इस परीक्षा में पेपरों की संख्या चार की बजाय छह हो जाएगी, और कुल अंक 600 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है; यह केवल स्क्रीनिंग के लिए होगी और इसका कुल अंक 200 का रहेगा। पर्सनलिटी टेस्ट भी पहले की तरह ही 75 अंकों का रहेगा। नए नियमों के अनुसार, अंग्रेजी और हिंदी के पेपर प्रत्येक 100 अंकों के होंगे, जबकि चार जनरल स्टडीज के पेपर भी 100-100 अंकों के होंगे।
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अंग्रेजी विषय के सहायक प्रोफेसर की भर्ती में कम पास होने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी शंकाओं पर कहा कि परीक्षा का परिणाम Cut-off list के अनुसार जारी किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शंका है, तो वह आयोग से जानकारी लेकर अपने परिणाम की जाँच कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है और आयोग स्वतंत्र रूप से अपने काम करता है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार में दबावमुक्त और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की।
हरियाणा के होनहार युवाओं की उपलब्धियाँ
CM Nayab Singh Saini ने इस अवसर पर तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष यूपीएससी में हरियाणा के 58 बच्चे चयनित हुए हैं। इसके अलावा, हरियाणा के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी चयनित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी कहीं से भी आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एजेंडा जीरो टालरेंस है और भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न तो अब है और न ही भविष्य में होगी।
राज्य लेखा निदेशालय में नए भर्ती नियम
मंत्रिमंडल ने नवगठित राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा में Group A, B, C और D के पदों के लिए मसौदा सेवा नियमों को मंजूरी दी है। राज्य लेखा निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत हैं, जिनमें Group ‘A’ के 4, Group ‘’ के 107, Group ‘C’ के 395 और Group ‘D’ के 29 पद शामिल हैं। इन नियमों के अनुसार, Group ‘ए’ और ‘बी’ के पदों पर नियुक्ति हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जबकि Group ‘सी’ के पदों पर नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक था।
















