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Haryana: नई साल पर मकान और प्लाट खरीदने वालों को मनोहर तोहफा

On: January 1, 2024 1:20 PM
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हरियाणा: सरकार ने प्रोपर्टी खरीदने वालो को नइ साल पर बडा तोहफा दिया है। हरियाणा में अभी पुराने रेट पर ही मकान, प्लाट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। नए कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) ने स्थगित कर दिया है। Rewari: ब्राह्मण सभा के प्रधान को मातृ शौक, अंतिम यात्रा में उमडी भीड

यूं तो पहले ही हरियाणा में घोषणी की थी 1 जनवरी 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू होगे। रेट नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर जिला राजस्व अधिकारियों को FCR जेसी सूचना आई तो लोगो ने खुशियां जाहिर की है।नववर्ष 2024 : रेवाड़ी वासियों के लिए अच्छी ख़बर, 9 साल के संघर्ष् की हुई जीत

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नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद से कई कॉमर्शियल व डोमेस्टिक प्रॉपर्टियों के गवर्नमेंट रेटों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा था। हालांकि इससे पहले सभी जिले में जिला प्रशासन व राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी।

मिली राहत: FCR के इस फैसले से हरियाणा के हजारों लोगों को राहत मिली है। हालांकि यह कुछ दिन के लिए ही राहत मिली है। क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक लाेग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं। नए साल पर हरियाणा के इस घोषणा से काफी लोगो को राहत मिली है।

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P Chauhan

हमारा मकसद देश की ताजा खबरों को जनता तक पहुंचाना है। मै पिछले 5 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे अपडेट की जाती है।

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