हरियाणा: हरियााा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला नूंह में इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश संप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते दिए गए हैं।RSS: वीर सावरकर पराक्रम व साक्षरता दिवस मनाया
बता दें कि 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 रात्रि 12:00 तक इंटरनेट की सभी सेवाएं एसएमएस बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं अस्थाई रूप से बंद रहेंगे।
यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थाई निलंबन आपातकाल प्रशासनिक सुरक्षा के नियम 2017 के तहत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 के तहत दिए गए हैं । सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नूंह जिले में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर संप्रदायिक तनाव के सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए ये आदेश दिए गए है।
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फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप फेसबुक टि्वटर आदि के दुष्प्रचार व प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है।यह सेवाएं लगातार तीन दिन तक बंद रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी