हरियाणा: सीएम हरियाणा मनोहर ला ल खट्टर ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। वही सीएम ने 3 स्टेट पुलिस अवॉर्ड के लिए SOP को भी मंजूरी दी है इतना ही नहीं । केंद्र के द्वारा जिन 7 जातियों को SC वर्ग में शामिल किया गया उन्हें हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा।
कैबिनेट में लिए गए अन्य कई फैसले
कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए पंचायती राज अधिनियन 1995 में संशोधन किया गया है। ग्राम पंचायतों में अब विधायकों की पावर भी बढाई जाएगी। सरपंच अब सरकार से आई ग्रांट का पैसा मनमर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे।
सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में बी संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियम, 2023 के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इन 7 जातियों को SC में किया शामिल
अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिख, डेरी, थोरी, तुरी जाति को केंद्र ने SC में शामिल किया गया है। उनको हरियाणा में भी समान लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग-अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है।रेवाड़ी में लोक अदालत 7 को
पेंशन योजना में भी किए बदलाव
60 लाख से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया गया है। वही 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद महिलाओं को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलने वाला है।Rewari: प्राचीन शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा 10 से
लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सभी स्रोतों से प्राप्त आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के पेंशन योजना के आय के मानदंडों में भी बदलाव किया है।