Haryana: रिस्पांस टाइम को कम करने के पुलिस ने बैंक प्रबंधको से किया तालमेल

रिस्पांस टाइम को कम करने के पुलिस ने बैंक प्रबंधको से किया तालमेल

Haryana: पुलिस गोल्डन आवर्स की सीमा में काम करते हुए रिस्पांस टाइम को कम करने की दिशा में प्रयास कर रही। इस कार्य में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस विभाग की है उतनी ही बैंक कर्मियों की भी हैपुलिस अधीक्षक रेवाड़ी  (Rewari SP)  शशांक कुमार सावन के दिशा निर्देश पर वीरवार को जिला लघु सचिवालय के सभागार में डीएसपी ट्रैफिक श्री आशीष चौधरी ने जिला रेवाड़ी के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ की बैठक।

 

बैठक में डीएसपी ट्रैफिक  आशीष चौधरी ने सभी बैंक प्रबंधकों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा की साइबर अपराध होने पर पुलिस गोल्डन आवर्स की सीमा में काम करते हुए रिस्पांस टाइम को कम करने की दिशा में प्रयास कर रही।

इस कार्य में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस विभाग की है उतनी ही बैंक कर्मियों की भी है, इसके लिए बैंकों तथा पुलिस विभाग में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए काम किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि साइबर अपराध होने पर दोनों एक टीम के रूप में काम करते हुए साइबर अपराध को प्रभावी ढंग से रोक सके।

 

 

उन्होंने सभी बैंक मैनेजर से कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए ग्राहकों को जागरूक करें और साइबर हेल्पलाइन-1930 की जानकारी अवश्य दें। साइबर हेल्पलाइन के लिए बैंक परिसर में साइन बोर्ड भी लगवाएं।

 

 बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए

 

  • i) बैंक में लगा सेंसर अलार्म सही तरीका से कार्य करें।
  • ii) बैंक में 24 घंटे हथियार सहित गार्ड की तैनाती की जाए।
  • iii) बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे उच्च गुणवत्ता एवं चालू हालत में हो साथ ही कैमरा की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक हो।
  • iv) बैंक का शटर गुप्त ताले से लैस हो तथा बैंक परिसर के शटर पर सेंट्रल लॉक लगा हो।

 

  • v) बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन इस स्थिति में हो कि वह बैंक के अंदर व बाहर की रिकॉर्डिंग कर सके।
  • vi) बैंक में नकदी लाने व ले जाने की पर्याप्त प्रबंध हो।

उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा की बैंक  (RBI)  आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ईकेवाईसी को ठीक प्रकार से करें ताकि फर्जी बैंक खाते ना खोले जा सकें। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य है। इसलिए सभी बैंक अधिकारी अपने बैंकों में इनकी पालना सुनिश्चित करें।