Haryana Family ID Update: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है। अब नई फैमिली आईडी बनवाने के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि व्यक्ति के आधार कार्ड में पता हरियाणा का ही होना चाहिए। Haryana Family ID Update
अगर आधार में किसी अन्य राज्य का पता दर्ज है, तो वह व्यक्ति फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। सरकार की यह नई व्यवस्था राज्य की योजनाओं का लाभ केवल हरियाणा के वास्तविक निवासियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा संचालित इस प्रक्रिया में आधार कार्ड के जरिए ही परिवार के सदस्यों की जानकारी, नाम व पता जोड़ा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का आधार हरियाणा से बाहर का बना है और वह यहां रहकर सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट कराना होगा।Haryana Family ID Update
इसके अलावा, नई फैमिली आईडी बनवाने के लिए किसी एक प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC), वोटर कार्ड या डीएमसी में से कोई दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया है, जिससे हरियाणा में निवास की पुष्टि हो सके। कुछ समय पहले सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल पर दो नए विकल्प भी जोड़े थे, जिससे यह प्रणाली और अधिक सटीक व उपयोगी हो सके।
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर फैमिली आईडी को लेकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को वास्तविक रूप से चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिया जा सके। ऐसे में जो भी व्यक्ति हरियाणा की सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने दस्तावेज और विशेष रूप से आधार कार्ड में पता अपडेट कराना अब अनिवार्य हो गया है।

















