Haryana BPL Ration Card : हरियाणा बीपीएल (BPL) राशन कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, बीपीएल (Below Poverty Line) राशन कार्डधारकों को गेहूं, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर दी जाती हैं।
Haryana BPL Ration Card मुख्य विशेषताएँ:
1. रियायती दरों पर राशन:
गेहूं, चावल, चीनी और दालें कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह राशन राज्य के उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से लिया जा सकता है।
2. योग्यता:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
यदि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आता है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
3. आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन करें।
आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
Haryana BPL Ration Card जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड के प्रकार:
1. APL (Above Poverty Line) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए।
2. BPL (Below Poverty Line) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए।
3. AAY (Antyodaya Anna Yojana) राशन कार्ड: अत्यंत गरीब परिवारों के लिए।
4. PHH (Priority Household) राशन कार्ड: गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए।
यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है।

















