हरियाणा: सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों का बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) पर सारा ब्याज और जुर्माना शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। इस फैसले से 10 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के लोगों का बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) पर सारा ब्याज और जुर्माना शत-प्रतिशत माफ करने की घोषणा की।चुनावों से पहले मनोहर तोहफा: 303 कालोनियों तुरंत प्रभाव से नियमित, किसानों के बढ़ाए अधिकार
हरियणा में लोगों का करीब आठ हजार करोड़ संपत्ति कर बकाया है और इस पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माना है। संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।
सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों के लगभग आठ हजार करोड़ रुपये सीधे बचेंगे। इसके अलावा बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।
विकास शुल्क भुगतान में राहत
प्रदेश के नागरिकों पर एकमुश्त विकास शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा। अब सरकार ने रियायत देते हुए एक जुलाई 2022 से पहले की सेल डीड को मान्यता दे दी है। जिन लोगों ने अपनी सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत करा रखा था, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा।
इसमें राहत देते हुए सरकार ने विकास शुल्क की अदायगी को भवन नक्शा और बिक्री से जोड़ने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में सेल डीड पर खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
प्रॉपटी टैक्स के लिए लगेंगे कैंप
कई लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। प्रॉपर्टी आईडी बनने से फायदा हुआ कि लोगों को अपने टैक्स व संपत्ति के बारे में पता चल गया है।
लोगों का जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, उसे भरने के लिए सरकार सभी जिलों में कैंप लगाएगी। कैंप लगाने से पहले संपत्ति मालिकों को संदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में जो विवाद हैं, उन्हें भी मौके पर निपटाया जाएगा।