गुरूग्राम: बिल्डरो व प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड रहा है। IIT Delhi ने जांच में चिंटल पैराडिसो के G टावर को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किया है।

इसी के चलते सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो के असुरक्षित घोषित G टावर को खाली करने के आदेश मंगलवार को जारी हुए हैं।IGU Rewari: B.Com छठे सेमेस्टर का रिजल्ट तैयार, इस होगा जारी
पहले हो चुकी है दो की मौत
चिंटल पाराडिसो सोसाइटी के डी टावर में साल 2021 के फरवरी महीने में एक हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लगातार सोसाइटी के निवासियों के द्वारा सोसाइटी के अन्य टावरों की स्ट्रक्चर जांच कराने की मांग की गई।
जिला प्रशासन ने सोसाइटी के टावरों की स्ट्रक्चर जांच कराई। यह जांच आईआईटी दिल्ली की टीम ने की। रिपोर्ट में सामने आया कि सोसाइटी के कई टावर रहने के लिए असुरक्षित हैं।
वहीं, दूसरी तरफ आरडब्ल्यूए ने इन फ्लैट्स को खाली करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देने का आग्रह किया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के अध्यक्ष कम डीसी निशांत कुमार यादव ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (DMA) ने तुंरत प्रभाव से 15 दिन में टावर को खाली करने आदेश जारी किए हैं।Rewari: दो दर्जन युवाओं ने थामा भाजपा का दामन्
धारा 144 लागू
यदि इस समयावधि में यह फ्लैट्स खाली नहीं होते हैं तो फ्लैट्स ओनर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है।
इन फ्लैट्स को खाली करवाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीटीपीई मनीष यादव को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है।
आईआईटी दिल्ली ने जांच में चिंटल पैराडिसो के G टावर को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किया है। इस टावर में 56 फ्लैट्स हैं। मौजूदा समय में करीब 35 परिवार रह रहे हैं।
दोबारा से दिए आदेश
10 दिन पहले इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के साथ-साथ फ्लैट्स ओनर्स से फ्लैट्स को खाली करने की अपील की गई थी, लेकिन किसी ने फ्लैट्स को खाली नहीं किया। ऐसे में डीसी ने डीएमए के तहत फ्लैट्स खाली करने के आदेश जारी किए हैं।
सुरक्षित नहीं है चिंटल पैराडिसो बिल्डिंग
आईआईटी दिल्ली ने चिंटल पैराडिसो के D, E, F और G टावर को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किया है। D टावर को हादसे के तुरंत बाद खाली करवा दिया था। E और F टावर को खाली करने के आदेश जारी कर चुके हैं। वही अब 15 दिन के दौरान G टावर को खाली करने आदेश जारी किए हैं। DC Gurugram – Nishant Yadav

















