Haryana सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद सिर्फ 15 दिनों के भीतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की शिकायत आने पर एक दिन में कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मरम्मत कार्य को 15 दिनों में पूरा किया जाएगा।
राज्य सरकार ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HSIIDC) की तीन नई सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शामिल किया है। इस निर्णय का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब इन सेवाओं की निर्धारित समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे अधिकारी समय पर कार्य पूरा करने के लिए बाध्य रहेंगे।
45 दिनों में निपटेंगे जोनिंग प्लान के मामले
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जोनिंग प्लान (संशोधित) से जुड़े मामलों का निपटारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए समयबद्ध सेवा वितरण अनिवार्य होगा।
अधिकारियों पर तय की गई जिम्मेदारियां
सेवाओं के समय पर निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। इंजीनियरिंग शाखा के क्षेत्रीय प्रभारी, जिला नगर योजनाकार, मुख्य नगर योजनाकार, और HSIIDC के प्रबंध निदेशक को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि किसी भी सेवा में देरी न हो। सरकार का मानना है कि इस कदम से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारिक माहौल सुधरेगा और राज्य की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में भी सुधार होगा।
यह निर्णय हरियाणा सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो और राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिले।

















