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Election : हरियाणा के 22 जिलों में धारा 163 लागू, जानिए क्यों ?

On: January 16, 2025 8:52 PM
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Election :  हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होने है। इन्ही चुनावो के मद्देनजर जिलाधीशो ने पूरे हरियाणा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 163 लागू की है।

 

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) के चुनावी मैदान में 164 उम्मीदवारों के नाम का शुक्रवार को ऐलान हो गया था। नामांकन पत्रों की छंटनी के दौरान 290 उम्मीदवार योग्य मिले। हालांकि, इनमें से 126 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया।

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19 जनवरी को मतदान: बता दे कि सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक हरियाणा के 22 जिलों में 40 सदस्यों को तीन लाख से अधिक मतदाता चुनाव में अपना मत डालेगे। परिणाम भी उसी दिन जारी हो जाएगा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर स्थापित होने वाले पोलिंग स्टेशनों की सीमा में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने, विस्फोटक सामग्री आदि गतिविधियां पर पाबंदी लगाई है।

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जिले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हेतु मतदान की 19 जनवरी को होगा व मतों की गिनती भी उसी दिन होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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