सिरसा जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कुछ कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं, जोकि पूरी तरह से अवैध हैं।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझडिय़ा ने बताया कि डबवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबर 2072/2 (नई डबवाली, हदबस्त नंबर 277) और खसरा नंबर 695/1/2, 695/1/3, 696, 17//2/1, 2/2, 2/3, 9, 12 (डबवाली, हदबस्त नंबर 278) में अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है।
इसी प्रकार ऐलनाबाद शहरी क्षेत्र के अंतर्गत खसरा नंबर 40//16/4, 17/2, 18/2 (हदबस्त नंबर 118) में भी बिना अनुमति निर्माण हो रहा है।

















