रेवाडी: तेजी से बढ रहे प्रदूषण को लेकर कंपिनयो मे जनरेटर के उपयोग पर पांबधी लगाई हुई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड़, धारूहेड़ा के क्षेत्रीय प्रभारी विनोद कल्याण की अगुवाई में उद्योगपतियो की अनाधिकृत प्यूल का प्रयोग न करनें के बारें मेंबैठक का आयोजन किया गया।
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बैठक में बावल एवं धारूहेड़ा औघोगिक ईकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि अनाधिकृत प्यूल प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं व जिस क्षेत्र में पीएनजी उपलब्ध नहीं हैं। उनको कंपनी में पीएनजी लगाने समय सीमा 31 दिसंबर तक हैं।
जिन ईकाइयों में पीएनजी उपलब्ध हैं उनकी समय सीमा 30 सितंबर तक थी। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने आश्वससन दिया कि उनकी ईकाइयों द्वारा भविष्य में सिर्फ अधिकृत प्यूल का ही प्रयोंग किया जाएगा।
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सील होगी कंपनी: कंपनी प्रबधकों को चेतावनी देते हुए कहा एनजीटी के आदेशानुसार कंपनियो मेंं पीनएजी का उपयोग अनिवार्य है। एसडीओ हरीश कुमार ने बताया प्रदूषण की समस्या हमारे लिए गंभीर बनी हुई है। कंपनियों में जनरेटर के उपयोग पर रोक लगाई हुई है। अगर किसी भी कंपनी में जनरेटर चलाया गया तो कंपनी को सील कर दिया जाएगा।