चंडीगढ़ , 27 जून । एसीबी फरीदाबाद द्वारा आज दिनांक 27.6.2025 को भ्रष्टाचार के मामलें में आरोपी ई.ए.एस.आई. जयवीर सिंह, पुलिस चौकी बस अड्डा, थाना शहर बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय फरीदाबाद में दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी फरीदाबाद को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके द्वारा ओयो महाराजा गेस्ट हाऊस बल्लबगढ़ जिला फरीदाबाद लीज पर लिया हुआ है। इस गेस्ट हाऊस को चलवाने की एवज में आरोपी ई.ए.एस.आई. जयवीर सिंह, पुलिस चौकी बस अड्डा, थाना शहर बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद पहले उससे 5,000/-रूपये बतौर रिश्वत प्रतिमाह लेता है। अब आरोपी द्वारा उससे 5,000/-रूपये प्रतिमाह रिश्वत की बजाय 7,000/-रूपये बतौर रिश्वत की माँग की जा रही है।
उपरोक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुये एसीबी फरीदाबाद की टीम द्वारा आरोपी ई.ए.एस.आई. जयवीर सिंह को शिकायतकर्ता से 7,000/-रू बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार गया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 06 दिनांक 24.01.2025 धारा 7, पी.सी. एक्ट के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में दर्ज किया गया था।
















